महासमुंद : 44 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत

कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर 11 मृतकों के निकटतम वारिसानों के लिए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इनमें विकासखण्ड महासमुन्द के ग्राम धनसुली निवासी श्री नेमीचंद धीवर की मृत्यु 17 जुलाई 2020 को पानी में डूबने से होने पर उनकी पत्नी श्रीमती तोरणी धीवर के लिए, ग्राम बेलसोंडा निवासी श्रीमती ममता यादव की मृत्यु 27 अक्टूबर 2019 को अग्नि दुर्घटना से होने पर उनके पति श्री मोहित यादव, ग्राम जोगीडीपा निवासी बहादुरसिंह की मृत्यु 09 जुलाई 2019 को पानी में डूबने से होने पर उनकी पत्नी श्रीमती फुलकुंवर, ग्राम अमोरा निवासी श्री बेदराम यादव की मृत्यु 17 अप्रैल 2018 को पानी में डूबने से होने पर उनकी पत्नी श्रीमती गायन बाई, ग्राम बिरकोनी निवासी राधेश्याम की मृत्यु 02 सितम्बर 2019 को पानी में डूबने से होने पर उनकी पत्नी श्रीमती राधाबाई यादव, ग्राम नायक बांधा निवासी श्री पलटन ध्रुव की मृत्यु 05 सितम्बर 2020 को आकाशीय बिजली गिरने से होने पर उनकी पत्नी श्रीमती फुलेश्वरी ध्रुव एवं ग्राम लाफिन खुर्द निवासी श्रीमती नीराबाई की मृत्यु 18 नवम्बर 2019 को आग में जलने से होने पर उनके पति श्री हीराराम मारकण्डे के लिए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

इसी प्रकार सरायपाली विकासखण्ड के ग्राम पलसापाली निवासी श्री पवित्रों भोई की मृत्यु 25 अगस्त 2019 को सांप के काटने से होने पर उनकी पत्नी श्रीमती रंगोबाई एवं ग्राम बेदारी निवासी श्रीमती हीना बाघ की मृत्यु 31 अगस्त 2019 को आग में जलने से होने पर उनके पति श्री हेमप्रसाद तथा बसना विकासखण्ड के ग्राम बाराडोली निवासी श्रीमती राजोबाई की मृत्यु 20 जुलाई 2020 को पानी में डूबने से होने पर उनके पति श्री पीतांबर एवं ग्राम पौंसरा निवासी श्रीमती अंजू देवी सिंह की मृत्यु 18 सितम्बर 2019 को सांप के काटने से होने पर उनके पुत्र श्री दीपक बहादुर सिंह और भीम बहादुर सिंह के लिए चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई हैं।

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