छत्तीसगढ़ राजपत्र अधिसूचना के अनुसार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए विभाग की अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भाड़ा निर्धारण करने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। निर्देश के पालन में मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र धारक को किराया सूची जारी किया जा रहा है।
जिला परिवहन अधिकारी श्री आर.के. ध्रुव ने महासमुंद जिले में संचालित समस्त बस ऑपरेटरों को सूचित करते हुए कहा है कि मंजिली गाड़ी के वाहन स्वामियों से दूरी प्रमाण पत्र एवं परमिट की छायाप्रति जिला परिवहरन कार्यालय में शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि संबंधित आवेदन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा सके। विलम्ब होने की स्थिति में वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेदार होंगे।