कोरियोग्राफर को राहत:गणेश आचार्य को मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी जमानत, सेक्शुअल हैरेसमेंट और मारपीट का है आरोप

बॉलीवुड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को सेक्शुअल हैरेसमेंट केस में मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके खिलाफ यह केस मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में फरवरी 2020 में दर्ज करवाया गया था। इसमें गणेश के ऊपर एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर ने मारपीट का आरोप लगया गया था। इसके साथ उसने यह भी आरोप लगया कि जब 2009-10 में मिलने ऑफिस गईं तो उनको पोर्नोग्राफिक विडियोज देखने के लिए फोर्स किया गया था। शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने गणेश के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

गणेश ने दो लोगों के साथ मारपीट की: शिकायतकर्ता
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में गणेश आचार्य को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। गणेश जब 23 जून को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए तो उन्हें जमानत दे दी गई। वहीं शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि गणेश के साथ दो और लोगों ने भी हैरेसमेंट किया था। यह पूरी घटना इडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम दौरान हुई, यह प्रोग्राम 26 जनवरी 2020 को अंधेरी में हुआ था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसके साथ पहले सेक्शुअल हैरेसमेंट हुआ था।

मुझे फंसाने की साजिश की जा रही: गणेश
शिकायत मिलने के बाद मुंबई की अंबोली पुलिस ने कोरियोग्राफर के खिलाफ IPC की कई धाराओं में केस दर्ज किया। गणेश पर धारा 354-A सेक्शुअल हैरेमेंट, 354-C महिला के प्राइवेट एक्ट की फोटोज वीडियोज कैप्चर करना, 354-D पीछा करना, 506 आपराधिक धमकी और 509 शब्दों या इशारों से किसी भी महिला की अपमान करना के तहत केस दर्ज किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में गणेश ने बयान भी दिया था। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया था। इसके साथ उन्होंने का था कि ना मैं शिकायत करने वाली महिला को जानता और यह उनको फंसाने की साजिश की जा रही है।

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