मकान बनाने और नक्शा पास कराने के साथ जल शुल्क देना लोगों को महंगा पड़ेगा। नए नियम के अनुसार बरेली विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराते समय 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जल शुल्क जमा करना होगा।
बरेली। मकान बनाने और नक्शा पास कराने के साथ जल शुल्क देना लोगों को महंगा पड़ेगा। नए नियम के अनुसार बरेली विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराते समय 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जल शुल्क जमा करना होगा। कैबिनेट ने जल शुल्क नियम वाली 2022 को मंजूरी दे दी है। बीडीए में हर साल 3 से 6 हजार भवनों के नक्शे पास करने को आवेदन आते हैं। नगर निगम में वाटर टैक्स अदा करने के साथ अब बीडीए से नक्शा पास कराते समय ले आउट प्लान में जल शुल्क भूमि के कुल क्षेत्रफल का ब्योरा देना होगा।
अगर मौजूदा निर्मित क्षेत्र से अतिरिक्त निर्माण किया गया है तो उसका भी जल शुल्क वसूला जाएगा। बताया जा रहा है कि वैधता अवधि के अंदर स्वीकृति के लिए प्रस्तुत पुनरीक्षित मानचित्र, जिसके लिए जल शुल्क पूर्व में भुगतान किया जा चुका है, उससे शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर वैधता अवधि को बढ़ाने की स्थिति बनती है तो ऐसे में जमा किए गए शुल्क को समायोजित करते हुए नक्शा पास करने की तिथि से लागू दर पर शुल्क लिया जाएगा।
किस्तों के भुगतान में देरी होने पर देना होगा दंड ब्याज
नगर निगम जिस तरह से वाटर टैक्स समय पर जमा न करने पर ब्याज लगाता है उसी तरह अब जल शुल्क अदा न करने पर ब्याज लगेगा। यह ब्याज उसी तरह होगा जैसा नगर निगम के वाटर टैक्स पर चक्रवृद्धि लगता है। नये आदेश आने के बाद बीडीए सीमा के अंदर अगर बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण कराया जाता है तो सभी तलों और बेसमेंट को शामिल करते हुए कुल क्षेत्रफल के आधार पर प्रति मीटर 50 रुपये का जल शुल्क देना अनिवार्य हो जाएगा। बीडीए सीमा के बाहर या जहां जल आपूर्ति नहीं होती है वहां जल शुल्क देय नहीं होगा।
आदेश आने पर लागू होगी नई व्यवस्था
बीडीए उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह का कहना है कि जल शुल्क को लेकर जैसे ही आदेश आएंगे उनका पालन किया जाएगा। नई व्यवस्था को किस तरह से लागू करना है इसको लेकर शासन के निर्देशों पर काम किया जाएगा। अब भी आदेश नहीं मिले हैं।