मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जुबैर को यह राहत सीतापुर से जुड़े मामले में मिली है। बाकी मामलों में कार्रवाई चलती रहेगी।
ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी है। जुबैर की याचिका पर अब 7 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते का समय दिया है।
जुबैर को यह राहत केवल सीतापुर मामले में मिली है। ऐसे में बाकी की कार्यवाही निचली अदालतों में है, इसलिए लखीमपुर और दिल्ली के केस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मालूम हो कि मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ के समक्ष यूपी सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने कहा कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं।
जुबैर को मिली थी 5 दिन की अंतरिम जमानत
इसके बाद, पीठ ने पत्रकार जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के वास्ते सात सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने आठ जुलाई को इस मामले में जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
सीतापुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने सात जुलाई को जुबैर को 14 जुलाई तक यूपी पुलिस की हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली पुलिस जुबैर के खिलाफ ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में खैराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में सीतापुर लाई थी।
इससे पहले चार जुलाई को दिल्ली पुलिस ने सीतापुर के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मोहम्मद जुबैर को पेश किया था, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस बाद में जुबैर को वापस दिल्ली ले गई थी।