जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने अपने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसी दिन निचली अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) की एक याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जुबैर ने अपनी याचिका में 2018 में एक हिंदू देवता के खिलाफ पोस्ट किए गए एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक मामले में अपनी पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती दी थी।
जस्टिस संजीव नरूला ने याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी को उस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। जुबैर ने पटियाला हाउस कोर्ट के 28 जून के आदेश को चुनौती देती है जिसमें पुलिस को उनकी चार दिन की हिरासत देने का आदेश दिया गया है।
जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने अपने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसी दिन निचली अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
एक दिन की हिरासत समाप्ति पर पेश किए जाने के बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने जुबैर की हिरासत चार दिनों के लिए और बढ़ा दी थी।
निचली अदालत के आदेश के मुताबिक, जुबैर को चार दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने पर दो जुलाई को उसके समक्ष पेश किया जाएगा।
इस महीने की शुरुआत में, जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295 ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने कहा कि यह मामला एक ट्विटर यूजर की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
बता दें कि, दिल्ली पुलिस की चार सदस्यीय टीम ने गुरुवार को जुबैर के बेंगलुरु स्थित घर से एक लैपटॉप और हार्ड डिस्क जब्त की थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि दिल्ली पुलिस की टीम सुबह करीब 11:30 बजे बेंगलुरु के आरटी नगर इलाके स्थित जुबैर के घर पहुंची और उनके लैपटॉप तथा हार्ड डिस्क सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र किए। उन्होंने कहा कि जुबैर को वापस दिल्ली लाया गया है जहां उनसे मामले में और पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने बुधवार को कई बैंकों को पत्र लिखकर जुबैर के खाते और अन्य वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी मांगी थी।
अधिकारी ने यह भी बताया कि जुबैर द्वारा जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता था, उसे फॉरमेट कर दिया गया है और मामले से जुड़ी जानकारी उसमें नहीं है। पुलिस के अनुसार, जुबैर ने कहा कि उसका वह फोन खो गया है जिसका कथित तौर पर इस्तेमाल आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने में किया गया था।