बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। तखतपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए डाले गए वोट बीते दो वर्ष से मतपेटी में बंद था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर कोर्ट में मतपत्रों की गिनती हुई। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार व निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में एक-एक कर सभी 15 वोटों की गिनती की गई। गिनती के बाद कोर्ट ने पराजित प्रत्याशी अंबिका साहू की याचिका को खारिज कर दिया है।
तखतपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के निर्वाचन के दौरान कांग्रेस ने पुष्पा श्रीवास व भाजपा ने अंबिका साहू को उम्मीदवार बनाया था। अध्यक्ष पद के चुनाव में 15 पार्षदों ने वोट डाले। मतगणना के बाद चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा श्रीवास को एक वोट से निर्वाचन अधिकारी ने विजयी घोषित किया।
चुनाव परिणाम के बाद अध्यक्ष पद की पराजित प्रत्याशी अंबिका साहू ने जिला व सत्र न्यायाधीश के समक्ष चुनाव याचिका पेश की। इसमें उन्होंने चुनाव अधिकारी पर मतगणना के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव अधिकारी ने उनके हिस्से के एक वोट को कांग्रेस प्रत्याशी के हिस्से में डालकर विजयी घोषित कर दिया है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसडीएम को नोटिस जारी कर सीलबंद मतपेटी को कोर्ट के समक्ष लाने और वोटों की नए सिरे से गिनती का आदेश दिया था।
एक-एक वोट की हुई गिनती
कोर्ट के समक्ष एसडीएम, तहसीलदार व निर्वाचन अधिकारी ने वोटों की गिनती हुई। खास बात यह रही कि एक-एक वोट को अपीलार्थी व पक्षकार के वकील को दिखाया गया। उनकी सहमति के आधार पर तीसरे वोट की गिनती की गई। मालूम हो कि पुष्पा श्रीवास की जीत के बाद काफी बवाल मचा था। इसका शिकायत आला अधिकारियों के अलावा अन्य से की गई थी। हालांकि वोटों की प्रक्रिया सही होने के कारण किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी है।