पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद को अवैध फंडिंग मामले में 31 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हाफिज सईद की सारी संपत्ति को जब्त करने का आदेश देते हुए 3 लाख 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज एजाज बटर ने सुनवाई करते हुए हाफिज को यह सख्त सजा सुनाई। ये केस पाकिस्तान की CID ने हाफिज और अन्य के खिलाफ दर्ज किए थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) ने जुलाई 2019 में लाहौर से गुजरांवाला जाते वक्त गिरफ्तार किया था।
जमात उद दावा (JUD) के प्रमुख हाफिज को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है। अमेरिका ने उस पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। हाफिज मुंबई में साल 2008 के आतंकी हमले का मास्टर माइंड और वॉन्टेड अपराधी है। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे। 2020 में भी हाफिज सईद को एंटी टेरर कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में 15 साल जेल की सजा सुनाई थी।
बाराबंकी में पांच टाइमर बम मिले हैं। गांव के लोगों ने शुक्रवार दोपहर पुलिस को फोन करके सूचना दी। उन्हें जंगल में कुछ बॉक्स पड़े मिले हैं, जिसमें से लगातार टिक-टिक की आवाज आ रही थी। इसके बाद पुलिस बम स्क्वायड टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। सभी गांव वालों को मौके से हटाया गया। उसके बाद टीम ने बॉक्स की जांच की। जब बॉक्स को खोला गया तो सभी के होश उड़ गए। बॉक्स के अंदर 5 टाइमर बम थे।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज रविवार से लगने शुरू हो जाएंगे। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी व्यक्ति निजी टीकाकरण केंद्रों पर 10 अप्रैल से एहतियाती खुराक लगवा सकेंगे। यह बूस्टर डोज 18 साल से ज्यादा उम्र और दूसरे डोज को 9 महीने पूरे करने वाले व्यस्कों के लिए है। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60+ आबादी के लिए एहतियाती खुराक फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जरिए दी जाएगी।
बेंगलुरु में 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी
बेंगलुरु में ईमेल के जरिए 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बम की धमकी के बाद स्कूलों से छात्रों को निकाला गया है। बेंगलुरु सिटी के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बताया कि पुलिस टीमें इन स्कूलों में छानबीन कर रही हैं।
जिस मेल के जरिए स्कूलों को धमकी दी गई है, उसमें लिखा है- आपके स्कूल में बहुत शक्तिशाली बम लगाया गया है। ये मजाक नहीं है। हजारों जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। तुरंत पुलिस को इस बारे में खबर दीजिए। देर ना करें।
तमिलनाडु और केरल के बीच लंबे समय से चल रहे मुल्लापेरियार बांध मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में अहम आदेश देते हुए केंद्र सरकार, केरल और तमिलनाडु सरकार से ओवरसाइट कमेटी में एक- एक एक्सपर्ट शामिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि जब तक बांध सुरक्षा आयोग का कामकाज शुरू नहीं हो जाता, तब तक मुल्लापेरियार बांध से संबंधित सारी कार्यकारी शक्तियां ओवरसाइट कमेटी के पास ही रहेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऑन ड्यूटी शराब नहीं पी सकते BSF के जवान
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि BSF के जवान ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने ऑन ड्यूटी शराब पीने के मामले में एक अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई से जुड़े मामले में दखल करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आप ड्यूटी के समय नशे में थे। कुछ अपराध ऐसे हैं, जहां हम दखल नहीं कर सकते हैं। क्षमा करें। हालांकि, इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को तृणमूल कांग्रेस के नेता भादू शेख की हत्या की जांच करने का आदेश दिया है। शेख की मौत का बदला लेने के लिए ही बंगाल के बीरभूम जिले के बोगुटुई गांव में नौ लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कोर्ट ने इन 9 हत्याओं की जांच भी सीबीआई को सौंपी है।
रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम के गोंडा आश्रम में कार के अंदर एक 13 साल की बच्ची का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्ची बीते 3 दिनों से अपने घर से गायब थी। यह आश्रम यूपी के विमौर गांव में है। पुलिस ने पूरे आश्रम को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि पहचान छिपाने के लिए बच्ची के चेहरे पर केमिकल डाला गया था।