इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ देर में फैसला सुनाने वाली है। सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का 3 अप्रैल का फैसला गलत था। ऐसे में अंदेशा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान के खिलाफ आने वाला है। दरअसल, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव के सरकार को गिराने की विदेशी साजिश से जुड़े होने का हवाला देते हुए रविवार को खारिज कर दिया था। जिसके कुछ मिनट बाद, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था।
डिप्टी स्पीकर का फैसला अनुच्छेद 95 का उल्लंघन
पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का फैसला पहली नजर में अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के मिनट्स से अधिकारियों के नाम गायब होने पर नाराजगी जताई। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की तरफ से पेश हुए वकील नईम बोखारी ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक का राउंडअप प्रस्तुत किया।
विपक्ष और अटार्नी जनरल की दलीलें सुन रहा कोर्ट
गुरुवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि असली सवाल यह है कि अब क्या होगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी पीएमएल-एन के वकील और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) खालिद जावेद खान अदालत का मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें राष्ट्रीय हित को देखना होगा और अदालत आज फैसला सुनाएगी।
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने लिया था स्वत संज्ञान
पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में हुए इस घटनाक्रम के कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस घटनाक्रम पर स्वत संज्ञान लिया। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई शुरू कर दी। पीठ की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल कर रहे हैं और इसमें न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखाइल शामिल हैं।