कोविड 19 की तीसरी लहर में संक्रमण से सुरक्षा के लिए सामाजिक सहभागिता को प्रेरित करने कलेक्टर श्री श्याम धावड़े के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कुणाल दुदावत ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ता, कॉलेज प्राचार्य, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी एवं एनजीओ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने उपस्थित सभी से आम जन को मास्क पहनने और सुरक्षा नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करने की अपील की। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह, डीएमसी यूनीसेफ रूमाना खान, डॉक्टर रश्मि सोनकर, शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव पीजी कॉलेज एवं शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।श्री दुदावत ने जिले में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति के लिए कोविड केअर सेंटर में पर्याप्त चिकित्सा उपकरणों, दवाइयों और ऑक्सिजन सिलेण्डरों की उपलब्धता है। इसके साथ ही जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर फिर एक्टिव कर दिए गए हैं।
बैठक में श्री दुदावत ने टीकाकरण के संबंध में बताया कि जिले में 15 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के टीकाकरण की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसके लिए 186 विद्यालयों में सेशन साइट बनाए गए हैं। जहां लगातार टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड 19 के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार मास्क लगाने, अच्छी तरह हाथ धोने, सेनिटाइजर का उपयोग करने, 2 गज दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है और साथ ही बिना मास्क घूमने वालों पर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है।
जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से कोविड सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने में सहयोग की अपील
सीईओ जिला पंचायत ने बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, जैसे मास्क पहनने, सैनिटाइजर और हैंडवाश करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के प्रति जागरूक करने में सहयोग करने कहा। उन्होंने कोविड-19 नियंत्रण के लिए रोको अउ टोको अभियान, मास्क नहीं, तो समान नहीं जैसे अभियानों को सक्रिय करने के प्रयास करने कहा।
’जिले में लागू धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों की दी जानकारी’
कलेक्टर श्री धावड़े के द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जुलूस, सार्वजनिक समारोह, रैली, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं खेलकूद आदि को पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के अंतर्गत सभी मॉल, होल सेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट्स, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जायेगा। इसी तरह वैवाहिक आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों एवं अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
जिले के विभिन्न रेल्वे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन पहुंचने पर 72 घंटे के भीतर का आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा अन्यथा स्टेशन पर ही कोरोना जांच हेतु सैम्पलिंग की जायेगी और रिपोर्ट आने तक संबंधित यात्रियों को क्वारंटाईन में रहना पड़ेगा। इसी प्रकार स्थानीय नागरिकों को बाहर यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन प्रवेश करने के 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।