छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ आबकारी देशी विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन के व्यवस्थापन नियम 2018 के अंतर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष 2021 नियम क्रमांक 15.1 के अनुसार 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष में एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान अनुसार 18 दिसंबर 2021 गुरु घासीदास जयंती को शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर बताया कि उक्त तिथि को जिले के समस्त देशी विदेशी व कंपोजिट मदिरा दुकानें बंद रखी जाएंगी तथा मदिरा का विक्रय पूर्णता बंद रहेगा।
Related Posts
रायपुर : राष्ट्रीय पोषण माह एक सितम्बर से : पोषण और स्वच्छता जागरूकता के लिए होंगे कई कार्यक्रम
- admin
- August 27, 2021
- 0
कुपोषण एवं एनीमिया कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश में एक से 30 सितम्बर तक जन-आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया […]
रायपुर : मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त सदस्य ने की सौजन्य मुलाकात
- admin
- October 7, 2023
- 0
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त सदस्य श्री संत कुमार नेताम ने सौजन्य मुलाकात […]
रायपुर : गढ़बो नवा छत्तीसगढ : तीन सालों में छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना के लिए 149 एमओयू, 73,704 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित
- admin
- December 11, 2021
- 0
किसी राज्य के विकास में तीन सेक्टरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षे़त्र के अंतर्गत आने वाले कृषि क्षेत्र में […]