12 अक्टूबर को राम रहीम को सजा सुनाएगी अदालत ,चार अन्य को भी कोर्ट ने ठहराया दोषी

एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य को 2002 में उनके एक अनुयायी रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया।अदालत सभी दोषियों को 12 अक्टूबर को सजा सुनाएगी।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के कट्टर अनुयायी और हरियाणा के सिरसा में डेरा के प्रबंधकों में से एक रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। थानेसर में हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस स्टेशन SDR। 10 नवंबर 2003 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। 3 दिसंबर 2003 को सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की। सीबीआई की जांच में जसबीर सिंह, सबदिल सिंह, कृष्ण लाल, इंदर सेन और डेरा प्रमुख को आरोपी बनाया गया था.सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, डेरा प्रमुख को रंजीत सिंह पर डेरा अनुयायियों के बीच एक गुमनाम पत्र प्रसारित करने का संदेह था। पत्र की सामग्री में उन पर डेरा के अंदर महिला अनुयायियों (साध्वी) का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था। यह वही पत्र था, जिसे सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपनी समाचार रिपोर्ट में उजागर किया था। इसके लिए डेरा प्रमुख ने छत्रपति की हत्या करवा दी। चूंकि डेरा प्रमुख को उस पत्र के पीछे रंजीत सिंह पर शक था, इसलिए उसने कथित तौर पर उसे खत्म करने की साजिश भी रची।

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