कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने की दृष्टि से असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय दण्डाधिकारी पेंड्रारोड एवं मरवाही को परिपत्र जारी कर दिया है।
परिपत्र में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया जारी होने के साथ ही समस्त प्रदेश में चुनाव आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है जिसके अन्तर्गत गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में 17 नवंबर को मतदान एवं 3 दिसंबर 2023 को मतगणना सम्पन्न होना है। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि जिले में ऐसे असामाजिक तत्वों एवं अपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये, जो चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं, मतदाताओं को भयभीत कर सकते है तथा कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते है। इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न ग्रामों, क्षेत्रों में पूर्व के जाति, धार्मिक, राजनैतिक या सामाजिक विवादों के संबंध में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये जो विधानसभा चुनाव के निर्वाचन अपराधों में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न रहे हो, आपसी झगड़े या तनाव की जानकारी प्राप्त हुई हो, इन व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 107, 116 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 विहित विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बंधपत्र निष्पादन (बाण्ड ओव्हर) की कार्यवाही करना चाहिये।
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि प्रभावी कार्यवाही की दृष्टि से यह उचित होगा कि थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में समीक्षा करें ऐसे व्यक्ति जो आदतन अपराधी प्रवृत्ति तथा लोक शांति भंग करने की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनके विरुद्ध धारा 110, 116 दण्ड प्रक्रिया संहिता, तत्काल कार्यवाही की जाये। कार्यवाही के समय यह ध्यान रखा जावे कि विविध प्रावधानों का पूरा पालन हो तथा जहां आवश्यक हो, अनावेदक को मौके पर सुना जाकर उसका उत्तर या बयान अंकित किया जाये। इस प्रकार की कार्यवाही से न केवल अधिकारियों को इलाके की वास्तविक स्थिति को समझने का मौका मिलेगा, बल्कि अधिक प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। इस अभियान के दौरान अपने अधीनस्थ समस्त कार्यपालिका दण्डाधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रतिबंधात्मक धाराओं 107, 109, 110 में लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा करने तथा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए असामाजिक तत्वों एवं समस्या पैदा करने वाले व्यक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही करें और की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रतिदिन भेजा जाये।