गोलवलकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंदौर में FIR दर्ज

इंदौर के तुकोगंज पुलिस थाने में एक शिकायती आवेदन फरियादी अधिवक्ता राजेश जोशी द्वारा दिया गया है. जिस आधार पर पुलिस द्वारा मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 153 ए, 469 ,500,505 आइपीसी के तहत् अपराध क्रमांक 311 /23 दिनांक 8/7/23 को दर्ज किया गया.

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंदौर में एक एफआईआर दर्ज की गई है. दरअसल मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर आरएसएस (RSS) को निशाने पर लेते हुए एक पोस्टर ट्वीट किया था. उन्होंने आरएसएस के द्वितीय सर संघ चालक माधव सदाशिव राव गोलवलकर पर एक पोस्ट की है. इसी मामले में एक शिकायती आवेदन पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई.

इंदौर के तुकोगंज पुलिस थाने में एक शिकायती आवेदन फरियादी अधिवक्ता राजेश जोशी द्वारा दिया गया है. जिस आधार पर  पुलिस द्वारा मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 153 ए, 469 ,500,505 आइपीसी के तहत् अपराध क्रमांक 311 /23 दिनांक 8/7/23 को दर्ज किया गया. इस आवेदन में लिखा गया कि सोशल मीडिया इंटरनेट फेसबुक एवं टि्वटर पर विभिन्न जातियों वर्गों में शत्रुता घृणा वैमनस्ययता पैदा करने के उद्देश्य से आरएसएस की छवि धूमिल करने तथा फरियादी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई.

सोशल मीडिया पर की गई इस पोस्ट में आरएसएस के द्वितीय सर संघ चालक माधव सदाशिव राव गोलवलकर की तस्वीर के साथ मिथ्या एवं पोस्ट प्रसारित करने के मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. इसे आवेदन पर अपराध दर्ज किया गया है. अधिवक्ता द्वारा तमाम सोशल मीडिया की यूआरएल लिंक भी पुलिस को सौंपी गई है.

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