तीनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें आठ फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार को इसी मामले में श्योपुर निवासी पीएफआई के पदाधिकारी वासिद खान (26) को गिरफ्तार किया था.
भोपाल:
मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के तीन सदस्यों को सरकार के खिलाफ साजिश रचने और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. इसके साथ ही पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में प्रतिबंधित संगठन के चार सदस्यों को हिरासत में लिया है.
ताजा कार्रवाई में, पीएफआई के दो सदस्यों को शनिवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरे को औरंगाबाद (महाराष्ट्र) से पेशी वारंट पर लाने के बाद गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों की पहचान धार जिले के गुलाम रसूल शाह (37), साजिद खान उर्फ गुलाम नबी (56) निवासी इंदौर और परवेज खान (30) निवासी औरंगाबाद के रूप में हुई है. इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), 153बी (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले दावे) और 120बी (आपराधिक साजिश) के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
अधिकारी ने कहा कि परवेज खान औरंगाबाद की एक जेल में था और उसे शनिवार को प्रोडक्शन वारंट पर भोपाल लाया गया था. अधिकारी ने कहा कि परवेज खान 2017 से पीएफआई से जुड़ा हुआ था और कई मौकों पर प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबंधित संगठन के शारीरिक सहनशक्ति (पीई) प्रशिक्षक के रूप में मध्य प्रदेश आया था. उन्होंने कहा कि गुलाम रसूल पीएफआई का सक्रिय सदस्य था और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को संगठन के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता था. अधिकारी ने बताया कि गुलाम नबी पीएफआई का मध्य प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन देख रहा था.
तीनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें आठ फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार को इसी मामले में श्योपुर निवासी पीएफआई के पदाधिकारी वासिद खान (26) को गिरफ्तार किया था. अधिकारी ने कहा कि वासिद खान 2019 में पीएफआई के कानूनी प्रकोष्ठ नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन में शामिल हुआ और राज्य महासचिव का पद संभाला.