महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के मामले पर 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

नवंबर 2022  में मुंबई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से उन्हें जमानत मिल गई.

नई दिल्ली: 

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. CBI की याचिका पर यह सुनवाई होगी. CBI ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश को रद्द करने की मांग की है.

CJI डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. देशमुख जेल से पहले ही रिहा हो चुके हैं. 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देते हुए CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.

CBI ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस मामले में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी. साथ ही हाईकोर्ट ने CBI को जमानत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय दिया था.

दरअसल, नवंबर 2022  में मुंबई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से उन्हें जमानत मिल गई और अब CBI ने उनकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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