बजरंग दल के प्रांतीय समन्वयक योगेश रेनवाल की शिकायत के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। धारा 153 के तहत भी दर्ज किया गया है मामला
पुलिस ने यहां भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी राधा का “आपत्तिजनक” फोटो फ्रेम बेचने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़ॅन के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला दर्ज किया है। बुधवार को राइटविंग हिंदू संगठन, बजरंग दल द्वारा अमेजन के खिलाफ विरोध रैली निकालने के बाद मामला दर्ज किया गया था।
बजरंग दल की शिकायत पर मामला दर्ज
जवाहर नगर थाने के एसएचओ वासुदेव ने गुरुवार को बताया, ‘भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि बजरंग दल के प्रांतीय समन्वयक योगेश रेनवाल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
धार्मिक भावना आहत करने का है आरोप
उन्होंने कहा कि आरोपों की आगे की जांच चल रही है। रेनवाल ने कहा कि आईपीसी की धारा 153 (ए) को प्राथमिकी में जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि फोटो फ्रेम की बिक्री हिंसा भड़काने के इरादे से की गई थी।