दिल्ली में शराब की दुकानें और बार फिर खुलेंगे, LG ने दी आबकारी नीति के विस्तार को मंजूरी

मौजूदा आबकारी नीति 2021-22 के महीने भर के विस्तार को मंजूरी देते हुए एलजी वी.के. सक्सेना ने कहा कि उनके पास मौजूदा आबकारी नीति को एक महीने के लिए बढ़ाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानों और बारों को तत्काल फिर से खोलने का मार्ग प्रशस्त करते हुए, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मौजूदा आबकारी नीति 2021-22 के महीने भर के विस्तार को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि विस्तार का आदेश आबकारी विभाग द्वारा कुछ समय बाद जारी किया जाएगा, जिसके बाद आज से ही बार और शराब की दुकानें फिर से खुल जाएंगी।

विस्तार को मंजूरी देते हुए एलजी ने कहा कि उनके पास मौजूदा आबकारी नीति को एक महीने के लिए बढ़ाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

उपराज्यपाल ने उल्लेख किया है कि उनके पास मौजूदा खुदरा (L7Z/L7V) लाइसेंस और थोक (L1 लाइसेंस) के कार्यकाल को बढ़ाने और स्टॉक क्लीयरेंस के लिए  31/08/2022 तक विस्तार के कैबिनेट के प्रस्ताव से सहमत होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, जिसका लाइसेंस 31 जुलाई, 2022 को समाप्त हो गया है। जैसा कि कैबिनेट द्वारा तय किया गया है कि शराब के खुदरा या थोक विक्रेताओं को किसी भी व्यवधान या बंद होने से बचाया जा सके; अनधिकृत शराब की बिक्री और अधिकृत शराब नहीं मिलने से कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है।

अब, शराब की दुकानें और बार जिन्हें सोमवार सुबह से बंद करने के लिए मजबूर कर दिया गया था, फिर से खुल सकते हैं क्योंकि आबकारी नीति को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। लाइसेंसधारकों को आबकारी विभाग को एक महीने के लिए अग्रिम प्रो-राटा शुल्क का भुगतान करना होगा।

बता दें कि, शराब की दुकानों और बारों को बंद करने से सोमवार को राजधानी में एक दिन का अघोषित ड्राई डे हो गया क्योंकि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति (2021-22) को 1 अगस्त से 31 अगस्त तक बढ़ाने के कदम को एलजी द्वारा मंजूरी नहीं मिली थी। आबकारी नीति 2021-22 की अवधि 31 जुलाई को समाप्त हो गई थी और विस्तार की स्वीकृति के बिना, शराब बेचना अवैध माना जाता। यहां तक ​​कि रेस्टोरेंट और होटलों के बार में भी शराब नहीं परोसी जाती।

एक महीने के विस्तार की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति पर वापस लौटने का फैसला किया है। यह निर्णय दिल्ली के एलजी द्वारा 2021-22 नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं और प्रक्रियात्मक खामियों की सीबीआई की सिफारिश के बाद लिया गया था।

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