Rajasthan: अजमेर में धारा 144 लागू, सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर लगा प्रतिबंध

नई दिल्ली: राजस्थान के अजमेर शहर में धारा 144 लगा दी है। साथ ही शहर में अगले एक महीने तक किसी भी धार्मिक आयोजन में झंडों और बैनर का इस्तेमाल पर भी  रोक लगा दी है। अजमेर जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अजमेर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में अगले एक महीने तक धारा 144 लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

साथ ही इस आदेश में कहा गया कि जिले में होने वाले धार्मिक आयोजनों में अब सरकारी स्थल, सार्वजनिक चौराहे, बिजली व टेलीफोन के खम्बे व किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के बैनर अथवा झंडे नही लगाए जा सकेंगे।

साथ आदेश में कहा गया है कि अगर ऐसा करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि आदेश की पालना तुरंत करने के लिए कहा गया है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर कई तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। इसके साथ-साथ अजमेर जिला प्रशासन ने शहर में एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी है। साथ ही अब अगले एक महीने तक किसी भी धार्मिक आयोजन में झंडों और बैनर का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है।

आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान के करौली शहर में नवसंवत्सर के मौके पर हिन्दू संगठनों की ओर से निकाली गई बाइक रैली पर पथराव के बाद वहां हिंसा भड़क गई थी। तब से करौली में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि अभी शांति है और किसी भी प्रकार के हिंसा की खबर नहीं है।

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