छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के आदेशानुसार उत्तरप्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए मतदान दिवस के दिन सीमावर्ती राज्य के बहुत से मतदाता, जो छत्तीसगढ़ में ऐसे नियोजित, प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित, कार्यरत् प्रत्येक कामगार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख)-मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी में उल्लेखित प्रावधानानुसार मतदान के दिन संबंधितों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। आयोग द्वारा आगामी 20, 23, 27 फरवरी 2022 और 3, 7 मार्च 2022 को मतदान निर्धारित है।
जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्र के अनुक्रम में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत् आनेवाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत् उत्तरप्रदेश विधानसभा अंतर्गत् श्रमिक, कर्मचारियों को मतदान के दिन सवेतन अवकाश की सुविधा प्रदान किया जाएगा।