प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कांकेर के द्वारा 28 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिले में निवासरत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण निर्धारित है, एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। योजना में हितग्राही प्रोजेक्ट लागत के 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ उठा सकते हैं, अधिकतम अनुदान 10 लाख रूपए प्रति उद्यम तक हो सकती हैं। लाभार्थी का अंशदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा और शेष राशि बैंक से ऋण के रूप में होगी।
योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को लाभ प्रदान किया जायेगा जैसे सीताफल से आईसक्रीम निर्माण, इमली कैण्डी एवं इमली पर आधारित उत्पाद, पोहा उद्योग, आचार निर्माण, मसाला निर्माण एवं पैकेजिंग, बड़ी, पापड़, रेडी-टू-ईट, टमाटर पर आधारित उत्पाद जैसे टमाटर चटनी, सॉस, मिनी राईस मिल, मक्का प्रोसेसिंग (मक्का फ्लेक्स), गेहूं, बाजरा, कोदो-कुटकी आधारित उत्पाद, महुआ प्रसंस्करण, महुआ लड्डु, बेकरी प्रोडक्ट्स, सेवईयां एवं नूडल्स निर्माण, जैम, जैसी, डेयरी उत्पाद, दूध से पनीर, घी, दही, मिठाई, सेव भुजिया नमकीन निर्माण, पशुआहार निर्माण इत्यादि प्रकार के उद्योग स्थापना पर लाभ प्रदान किया जायेगा। योजनांतर्गत जिले के राष्ट्रीकृत बैंकों को लक्ष्य आबंटित किया गया है। विस्तृत जानकारी हेतु इच्छुक युवक, युवतियां कार्यालय जिला व्यापार उवं उद्योग केन्द्र कांकेर, संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर (तृतीय तल) कांकेर में कार्यालयीन समय पर संपर्क कर योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर ऑनलाईन स्वयं एवं कार्यालय से भी आवेदन कर सकते हैं। वेबसाईट www.mofpi.nic.in से ऑनलाईन विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे-आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पैन कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, शैक्षकणिक योग्यता प्रमाण पत्र, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, दो पासपोर्ट साईज फोटो आदि आवश्यक है।