मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हर साल की तरह इस साल भी जिले के विकासखण्डों में सामुहिक विवाह का आयोजन किया जाना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि सामुहिक विवाह में शामिल होने के इच्छुक जोड़े आगामी 10 फरवरी तक संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के जरिए आवेदन प्राप्त कर पंजीयन करा सकते हैं। योजना के तहत एक परिवार के अधिकतम दो कन्या को लाभ दिया जा सकेगा। आवेदक को निवास प्रमाण पत्र, अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया गरीबी रेखा प्रमाण पत्र अथवा गरीबी रेखा सूची की सत्यापित छायाप्रति, प्राथमिकता/अंत्योदय राशनकार्ड जमा करना होगा। साथ ही पूर्व से विवाहित नहीं होने संबंधी वार्ड पार्षद/सरपंच/सचिव का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
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