मोटरयानों पर बकाया कर वसूली योग्य राशि मे शास्ति एवं ब्याज मे माह 01 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक जमा करने पर छूट प्रदान की गई है। 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2018 तक त्रैमासिक एक मासिक कर देय वाहनों पर अधिरोपित लंबित कर की शास्ति एवं ब्याज पर पूर्णत छूट, 31 मार्च 2022 तक त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों पर अधिरोपित लंबित कर की शास्ति मं5 छूट प्रदान की गई है तथा ब्याज की राशि देय होगा।
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