पंचायती राज उप चुनाव के लिए निर्धारित मतदान तिथि 20 जनवरी को संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश होगा। जिला श्रम पदाधिकारी द्वारा कारखाना अधिनियम एवं दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आदेश जारी किये गये है। चुनाव क्षेत्र में आने वाले संस्थान के श्रमिकों एवं कर्मचारियों दोनों पर यह अवकाश लागू होगा। किन्तु ऐसे कारखाने जो सप्ताह में 7 दिन काम करते हैं, वहां प्रथम एवं दूसरी पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घण्टे का अवकाश घोषित किये जाने एवं जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान के अधिकार की सुविधा दी गई है।
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