जिले में कोरोना वायरस (कोविड 19) एवं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उक्त आदेश प्रसारित किया है। बताया गया है कि इस दौरान गर्भवती माताओं और तीन से छः साल तक की उम्र के बच्चों को गरम पका भोजन तथा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत जिले में निर्धारित मीनू अनुसार हितग्राहियों को थाली/टिफिन के जरिए गरम पौष्टिक भोजन घर-घर में प्रदाय किया जाएगा। कलेक्टर ने गरम भोजन के वितरण में कोविड 19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आंगनबाड़ियों में चावल और कच्ची सामग्रियों का सुरक्षित भण्डारण भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन गृह भेंट के जरिए स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा सजग अभियान के तहत ईसीसीई की गतिविधियां निरंतर जारी रखी जाए। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रख बच्चों की वृद्धि, निगरानी के साथ ही बच्चों और महिलाओं का नियमित टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच भी करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। जिले के आंगनबाड़ी केन्द्र बंद रहने के दौरान सभी श्रेणी के पात्र हितग्राहियों को प्रावधान अनुसार रेडी-टू-ईट का वितरण किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रतिवेदन और जानकारियां निरंतर संधारित की जाए तथा केन्द्रों में स्वच्छता बनाए रखें।