कोविड-19 के संकमण के रोकथाम और कार्यालयों के ंसंचालन के संबंध में राज्य शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर सभी संभाग आयुक्तों एवं कलेक्टरों को इसके पालन के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश में सभी संभाग आयुक्त एवं कलेक्टरों से कहा गया है कि अपने अधीनस्थ सभी शासकीय कार्यालयों में समस्त अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्य रूप से कार्यालय में मास्क एवं सेनिटाइजर का नियमित रूप से उपयोग करें। संबंधित जिला कलेक्टर अपने जिले के स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करते हुए जिले के शासकीय कार्यालयों में आवश्यकतानुसार वर्क फ्राम होम पद्धति से कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति सीमित कर सकेंगे। संबंधित जिला कलेक्टरों जिले के स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करते हुए जिले के निजी संस्थाओं एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं केन्द्र शासित कार्यालय जैसे-बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी इत्यादि में भी आवश्यकतानुसार वर्क फ्राम होम पद्धति से कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति सीमित कर सकेंगे। समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा हो उन्हें टीका (वैक्सीन) लगाना अनिवार्य किया जावे। सभी अधिकारी/कर्मचारी कोविड-19 के रोकथाम हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें, ताकि समाज में एक आदर्श पेश हो सके जिससे सकारात्मक संदेश जाए। भीड़ वाली स्थान से पूर्णतः परहेज किया जाए। यथा संभव सभी बैठकें वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को कड़ाई से पालन करते हुए कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
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