कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा कलेक्टेªट परिसर एवं परिसर के आसपास लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 07 जनवरी 2022 से 06 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू कर दिया गया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने कलेक्टेªट परिसर एवं इसके आसपास 200 मीटर की दूरी को किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी हेतु उक्त अवधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
Related Posts
कोंडागांव में 2 हादसों में 5 लोगों की मौत, राखी बंधवाने जा रहे दो बाइक सवारों में भिड़ंत, ट्रक से टकराई इनोवा
- admin
- August 12, 2022
- 0
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में नेशनल हाईवे-30 में 2 सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। धनोरा थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की […]
बलरामपुर : तातापानी महोत्सव : स्कूली बच्चों ने नृत्य से छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति का किया प्रदर्शन
- admin
- January 17, 2023
- 0
भोजपुरी कलाकारों के रंगारंग कार्यक्रमों से हुआ तातापानी महोत्सव का समापन बलरामपुर के धार्मिक व दार्शनिक स्थल तातापानी में आयोजित तीन दिवसीय तातापानी महोत्सव के […]
रायपुर : स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ की जनता को चार नये जिलों और 18 नई तहसीलों की ऐतिहासिक सौगात
- admin
- August 16, 2021
- 0
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश के दौरान प्रदेशवासियों को कई ऐतिहासिक […]