प्राकृतिक आपदा नदी एवं तालाब में डूबने तथा सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में कलेक्टर श्री चन्दन कुमार द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये गये प्रावधानों के तहत तीन पीड़ित परिवारों के लिए 12 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।
कांकेर तहसील के ग्राम सुरेली निवासी 20 वर्षीय कुमारी नेहा कावड़े की नदी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस श्रीमती धनिया कावडे़ के लिए चार लाख रूपये तथा भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम चिंचगांव निवासी 32 वर्षीय रविन्द्र कुमार उयके की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती अहिल्या बाई उयके के लिए चार लाख रूपये और दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम गोटूलमुण्डा निवासी 17 वर्षीय नागेश कुमार दर्रो की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस सन्तुराम दर्रो के लिए चार लाख रूपये स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान हितग्राही को संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के माध्यम से किया जायेगा।