जिले के पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को फॉस्टर केयर के प्रावधान अनुसार अस्थाई संरक्षण में दिये जाने हेतु भारतीय दंपत्तियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। फॉस्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, देखभाल एवं संरक्षण आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार की चिकित्सा तथा उपचार, आयु एवं रूचि अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण, बालक की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, बालक का पोषण, दुर्व्यव्यवहार, हानि, उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करें, इसके साथ ही फॉस्टर केयर मार्गदर्शिका 2016 में उल्लेखित सभी दायित्वों एवं शर्तों तथा बालक कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशों के पालन करना अनिवार्य होगा।
ऐसे भारतीय दंपत्ति जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को अस्थायी रूप से संरक्षण में लेना चाहते हैं, वे बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग कांकेर के कार्यालय में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं।