नारायणपुर जिला अंतर्गत थाना छोटेडोंगर के ग्राम बहंकेर के जंगल पहाड़ी के मध्य जंगल में 15 नवम्बर 2021 को पुलिस-नक्सली मुठभेड़ के दौरान 1 वर्दीधारी पुरूष नक्सली के मारे जाने के फलस्वरूप कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी श्री धर्मेष कुमार साहू ने दण्डाधिकारी जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जिला नारायणपुर श्री जितेन्द्र कुर्रे को दण्डाधिकारी जॉच कर प्रतिवेदन समय सीमा में प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किया है। उक्त घटना के संबंध में जो कोइ भी व्यक्ति अपना कथन, दावा-आपत्ति लिखित या मौखिक शपथ पत्र पेष करना चाहता है, वे 15 दिवस तक अभिमत सहित कार्यालयीन समय में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। समयोपरांत प्राप्त आवेदन, दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
दण्डाधिकारी जॉच हेतु बिन्दु निर्धारित किये गये है, जिनमें घटना की सत्यता एवं पृष्ठभूमि, मृतकों के मृत्यु के कारण थे एवं घटना स्थल पर मुठभेड़ के क्या कारण थे, जॉच के दौरान प्राप्त अन्य तात्विक तथ्यात्मक जानकारी जो कि मृतकों के मृत्यु के लिए के कारणीभूत रहा हो। इस घटना के लिए क्या कोई नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी जिम्मेदार है, मृतकों के शव के पोस्टमार्टम के वक्त विडियोग्राफी करायी गई अथवा नही, मृतकों के हाथ धुला कर बंदूक-बारूद के उपस्थित होने के संबंध में न्यायिक प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोट, मृतकों के उंगलियों के निशान एवं हथियार से उठाये उंगलियों के निशान का मिलान संबंधी न्यायिक प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट, मृतकों द्वारा प्रयुक्त हथियार की बैलिस्टिक जॉच संबंधी न्यायिक प्रयोगशाला से प्राप्त रिर्पाेट, पीड़ित, मृत व्यक्तियों की पहचान हेतु उसका रंगीन फोटो लिया गया अथवा नहीं, मृत्य व्यक्तियों से संबंधित साक्ष्य सामग्री जैसे खून, आलूदा, मिट्टी, बाल, रेशा, और सूत, धागे आदि को जप्त सुरक्षित रखा गया अथवा नहीं, मौके के साक्षियों की पहचान के लिये उनके पूरे नाम, पते, टेलीफोन नंबर लिया गया अथवा नहीं, मृत्यु के कारण तरीका स्थान (घटनास्थल का चित्र यथा संभव फोटोग्राफी/विडियोग्राफी व भौतिक साक्ष्य सहित तथा मृत्यु का समय व तारीख की जानकारी। क्या मृतक का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में आवष्यक रूप से दो चिकित्सकों द्वारा किया गय, जिसमें से एक इंचार्ज जिला अस्पताल का मुख्य चिकित्सक है अथवा नहीं, पोस्टमार्टम की विडियोग्राफी उपलब्ध कराई गई है या नहीं, यदि हो तो उपलब्ध कराया जावें। उक्त घटना की सूचना पीड़ित के नजदीकी व्यक्ति को दी गई है अथवा नही, घटना स्थल का नजरी नक्शा जिसमें मृतकों के भाव स्पष्ट चिन्हांकित होवें शामिल है।