धमतरी : नगर पंचायत आमदी के वार्ड क्रमांक-14 में धारा 144 प्रभावी

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2021 सम्पन्न कराने चुनाव प्रचार के लिए राजनैतिक दलों द्वारा नगर पंचायत आमदी के वार्ड क्रमांक 14 में जुलूस, रैली एवं आमसभा आयोजित किया जाएगा। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.एस. एल्मा ने उक्त क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए धारा-144 प्रभावी करने का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि जुलूस, रैली एवं आमसभा के दौरान आम व्यक्ति के लाठी, हथियार इत्यादि लेकर शामिल होने की आशंका बनी रहेगी। इस तरह के आयोजन में उक्त क्षेत्र में भीड़ जमा हो सकती है तथा प्रचार-प्रसार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा रैलियों/जुलूसों के दौरान आपस में बलवा, दंगे एवं मारपीट कर शांति भंग करने की प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं, जिससे शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 जा.फौ. लगाना आवश्यक हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश समय समय पर जारी किए हैं। ज्ञात हो कि जिले के तीन नगरीय निकायों में उप निर्वाचन के तहत 20 दिसम्बर को मतदान और 23 दिसम्बर को मतगणना सम्पन्न होगी।

इसके मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी श्री एल्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(ं1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश पारित किया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत आमदी के वार्ड क्रमांक 14 के सार्वजनिक स्थल, जुलूस, रैली तथा आमसभा के दौरान किसी भी प्रकार का शस्त्र-लाठी, बल्लम, तलवार, रॉड, चैन एवं अन्य हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और ना ही रखेगा। यह आदेश धमतरी जिले के नगर पंचायत आमदी के वार्ड क्रमांक 14 की सीमाओं में यथास्थिति जन साधारण पर लागू माना जाएगा। किन्तु यह आदेश कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों और ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जो हथियार धारण करने की मान्यता रखते हैं। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत पारित किया गया जो कि आगामी 20 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा।

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