कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने कोविड 19 से मृत 24 व्यक्तियों के परिजनों को 50-50 हजार रूपए के हिसाब से कुल 12 लाख रूपए राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृत किया है। इनमें श्री दिनेश शर्मा की कोविड 19 से मृत्यु होने पर आवेदक श्रीमती सुशीला शर्मा को 50 हजार रूपए राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृत किया गया है। इसी तरह श्रीमती नीरा यादव की मृत्यु पर आवेदक सुश्री रत्ना यादव, श्री रूद्रनारायण साहू की मृत्यु पर आवेदक श्रीमती प्रभा साहू, श्रीमती किरणलता साहू की मृत्यु पर श्री कुलेश्वर साहू को 50-50 हजार रूपए राज्य आपदा मोचन निधि स्वीकृत किया गया है। साथ ही श्रीमती कुमार बाई साहू की मृत्यु पर आवेदक श्री भरत कुमार साहू, श्री प्रताप राव गायकवाड़ की मृत्यु पर श्रीमती जागृति गायकवाड़ को 50-50 हजार रूपए की राज्य आपदा मोचन निधि स्वीकृत किया गया है। श्रीमती रागिनी विनय सिंग और श्री विनय कांत सिंग की मृत्यु कोविड 19 से होने पर आवेदक श्री विराट विजय सिंग को 50-50 हजार रूपए राज्य आपदा मोचन निधि स्वीकृत किया गया है। श्रीमती शांता ठोकने की मृत्यु पर आवेदक श्री मनीष ठोकने, श्री अनिल प्रदीप कुमार की मृत्यु पर श्री वेणु हरिशचन्द्र, श्री संजय खरे की मृत्यु पर श्रीमती सीमा खरे, श्रीमती संगीता खरे की मृत्यु पर आवेदक श्रीमती काशी बाई खरे को 50-50 हजार रूपए राज्य आपदा मोचन निधि स्वीकृत किया गया है।
इसी तरह श्री विनोद शर्मा की कोविड 19 से मृत्यु होने पर आवेदक श्रीमती त्रिवेणी शर्मा, श्री गयुर अहमद की मृत्यु पर श्रीमती वहीदो बानो, श्री रमेश कुमार हिशीकर की मृत्यु पर श्रीमती सुधा हिशीकर, श्रीमती छबी गायकवाड़ की मृत्यु पर श्री महेन्द्र राव गायकवाड़ को 50-50 हजार रूपए राज्य आपदा मोचन निधि स्वीकृत किया गया है। साथ ही श्रीमती वहीदा बानो की मृत्यु पर आवेदक श्री नजीम उद्दीन, श्री पुरूषोत्तम लाल की मृत्यु पर श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, श्री गंगाराम बंजारे की मृत्यु पर श्रीमती अंकलहीन बाई, श्रीमती लीला नानकानी की मृत्यु पर आवेदक श्री सुन्दर दास, श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी की मृत्यु पर आवेदक श्रीमती किरण त्रिपाठी, श्रीमती शबनम रिजवी की मृत्यु पर आवेदक श्री एैनी रिजवी, श्रीमती कुरैशी तरन्नुम की मृत्यु पर श्री मोहम्मद अशफाक और श्री गोविन्द राव बाबर की मृत्यु पर आवेदक श्रीमती मकु बाबर को 50-50 हजार रूपए राज्य आपदा मोचन निधि स्वीकृत किया गया है। गौरतलब है कि कोविड 19 की वजह से मृत व्यक्तियों के परिजन/आश्रितों को अनुदान सहायता देने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी धमतरी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच के बाद स्वीकृति के लिए प्रस्तावित किया गया। इसके मद्देनजर उक्त सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।