छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कोविड 19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजन/आश्रितों को अनुदान सहायता देने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी धमतरी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच के बाद स्वीकृति के लिए प्रस्तावित किया गया। इसके मद्देनजर कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने प्रत्येक आवेदक को 50-50 हजार रूपए के मान से धमतरी के नौ आवेदकों को कुल चार लाख 50 हजार रूपए राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृत किया है।
इनमें हटकेशर के श्री ब्रम्हा राम सोनवानी की कोविड 19 से मृत्यु हो जाने पर आवेदक श्रीमती चन्द्रकला सोनवानी को 50 हजार रूपए की राज्य आपदा मोचन निधि स्वीकृत किया गया है। इसी तरह ग्राम लीलर के श्री झाडूराम ध्रुव की मृत्यु होने पर श्रीमती कीर्ति ध्रुव, सुश्री अनुसुईया की मृत्यु पर आवेदक श्री जागेराम को 50-50 हजार रूपए की राज्य आपदा मोचन निधि स्वीकृत किया गया है। ग्राम करेठा के सुश्री पुनौतिन घोघरे की मृत्यु पर आवेदक श्री चन्द्रहास, कलारतराई के श्री राधेश्याम की मृत्यु पर श्रीमती अंबिका साहू, बोरिदखुर्द के श्री शत्रुघन की मृत्यु पर आवेदक श्रीमती आशाबाई को 50-50 हजार रूपए राज्य आपदा मोचन निधि स्वीकृत किया गया है। ग्राम अरौद डूबान के श्री दिनेश कुमार नाग की मृत्यु पर श्रीमती केश्वरी नाग, खरेंगा के श्री भास्कर साहू की मृत्यु पर आवेदक श्रीमती इन्दू साहू और श्री पोखराज की मृत्यु होने पर श्रीमती संतोषी बाई को 50-50 हजार रूपए राज्य आपदा मोचन निधि स्वीकृत किया गया है।