बॉम्बे हाईकोर्ट बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा, जिसे इस महीने की शुरुआत में मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज से मादक दवाओं की कथित जब्ती के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने मंगलवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू की।
आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानेशिंदे ने तर्क दिया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पास 23 वर्षीय के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और उसे 20 दिनों से अधिक समय तक जेल में रखा गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतगी ने कहा, “इस तथाकथित साजिश और उकसाने में उनकी भागीदारी दिखाने के लिए एनसीबी द्वारा कथित तौर पर खपत का कोई सबूत नहीं है, दवाओं की कोई वसूली नहीं है और कोई सबूत नहीं है।”
अदालत बुधवार को एनसीबी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की दलीलें भी सुनेगी।