सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को लखीमपुर खीरी हिंसा के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसमें किसानों के विरोध के दौरान चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और गरिमा प्रसाद द्वारा प्रतिनिधित्व की गई यूपी सरकार को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेटों के समक्ष अन्य प्रासंगिक गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए कहा।
राज्य को मामलों में अलग-अलग जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, पीठ ने कहा और आगे की सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख तय की।