बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट से खराब सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर रिहाई को अर्जी मंजूर करने की गुहार लगाई थी.
नई दिल्ली:
तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि वो मेडिकल आधार पर जमानत की मांग से संतुष्ट नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बीमारी बहुत गंभीर नहीं है. न्यायालय ने कहा कि नियमित जमानत के लिए आप निचली अदालत में याचिका दाखिल करें.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि अदालत की किसी भी टिप्पणी से निचली अदालत प्रभावित ना हो.
सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली. बालाजी की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल करेंगे. फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले रहे हैं.
बालाजी की जमानत अर्जी मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले महीने अक्टूबर में ही खारिज कर दी थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी के वकील से कहा था कि 28 नवंबर को अगली सुनवाई पर ताजा स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश की जाए.