दुर्ग: बिना अनुमति के रैली एवं सभा करने पर दिया नोटिस

जिला जनसंपर्क कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
समाचार

बिना अनुमति के रैली एवं सभा करने पर दिया नोटिस

विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 अहिवारा के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति रैली एवं सभा आयोजित करने पर दो लोगों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा कारण बताओं नोटिस दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 अहिवारा के रिटर्निंग आफिसर श्री विनय कुमार सोनी ने 16 अक्टूबर 2023 को नगर पालिक परिषद अहिवारा क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमति बगैर रैली एवं सभा आयोजित करने की शिकायत पर इसे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन मानते हुए श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा को कारण बताओं नोटिस दिया गया है। साथ ही इस संबंध में 19 अक्टूबर 2023 की संध्या 5 बजे समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। इसके अभाव में एक पक्षीय कार्यवाही किया जाएगा। इसी प्रकार 16 अक्टूबर 2023 को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमति बगैर महिला सभा आयोजित करने की शिकायत पर इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा के महापौर श्री निर्मल कोसरे को कारण बताओं नोटिस दिया गया है। साथ ही 19 अक्टूबर 2023 की संध्या 5 बजे समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। इसके अभाव में एक पक्षीय कार्यवाही किया जाएगा। इसके लिए उक्त दोनों स्वतः जिम्मेदार होंगे।

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