कौशल विकास घोटाला: चंद्रबाबू नायडू ने किया SC का रुख, FIR और रिमांड के आदेश को दी चुनौती

उच्च न्यायालय ने कौशल विकास घोटाले में आंध्र प्रदेश सीआईडी द्वारा नायडू (Chandrababu Naidu) के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी थी.

आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने कौशल विकास घोटाला मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR और रिमांड आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.नायडू ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दाखिल की है. दरअसल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी एफआईआर और रिमांड आदेश रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी.

हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

उच्च न्यायालय ने कौशल विकास घोटाले में आंध्र प्रदेश सीआईडी द्वारा नायडू के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए चंद्रबाबू नायडू के वकीलों ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हाईकोर्ट में सीआईडी की ओर से कहा गया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 (ए) चंद्रबाबू पर लागू होती है. लेकिन नायडू की याचिका में एसीबी कोर्ट से जारी रिमांड को रद्द करने की भी मांग की गई थी. चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है. मुख्य न्यायाधीश के सामने शीघ्र सुनवाई की गुहार के साथ इस याचिका का उल्लेख किया जाएगा.

बता दें कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को 9 सितंबर को CBI ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था. उसके बाद विजयवाड़ा कोर्ट ने उनको 14 दिन के लिए जेल भेज दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद नायडू को राजामहेंद्रवरम सेंट्रल जेल ले जाया गया था. दरअसल आंध्र प्रदेश पुलिस ने कथित कौशल विकास निगम घोटाले में चंद्रबाबू नायडू को ‘मुख्य षड्यंत्रकारी’ बताया था. ऐसा आरोप है कि इस कथित घोटाले से राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.

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