राहुल गांधी को सूरत की अदालत द्वारा मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के बाद मार्च में सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने अप्रैल में अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया था.
नई दिल्ली :
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद उन्हें एक बार फिर दिल्ली में सरकारी बंगला आवंटित कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 के “मोदी उपनाम” मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल की गई है. वहीं सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा की आवास समिति ने राहुल गांधी को उनका पुराना 12, तुगलक लेन वाला बंगला आवंटित किया है.
राहुल गांधी को सूरत की अदालत द्वारा मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के बाद मार्च में सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था. इसके बाद बाद राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल के अनुसार, अप्रैल में दिल्ली स्थित अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया था. संसद से अयोग्य घोषित सांसद सरकारी आवास के हकदार नहीं होते हैं. उन्हें आधिकारिक आवास को खाली करने के लिए एक महीने का वक्त मिलता है.
लोकसभा आवास समिति ने राहुल गांधी को अपना आधिकारिक बंगला खाली करने के लिए कहा था. इस बंगले में राहुल गांधी 2005 से रह रहे थे.
बंगला खाली करते वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें सच बोलने के लिए “दंडित” किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा था कि अब वह इस घर में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि भारत के लोगों द्वारा दिया गया बंगला उनसे “छीन लिया गया” है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी. साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा था कि हालांकि उनकी टिप्पणियां अच्छी नहीं थीं, लेकिन संसद से उनकी अयोग्यता उनके मतदाताओं को प्रभावित करेगी.