नेशनल लोक अदालत 09 सितम्बर को आयोजन के संबंध में आवश्यक तैयारियों के लिए जिला न्यायाधीश श्री मनीष कुमार ठाकुर द्वारा सोमवार को बैंक, बी.एस.एन.एल. विद्युत विभाग, नगर पालिका निगम एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर नेशनल लोक अदालत की महत्ता बताते हुए उन्हें अपने विभागों व संस्थाओं से संबंधित प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत किए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
आगामी 09 सितम्बर 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, व्यवहार वाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, धारा 138 निईएक्ट के प्रकरण, पारिवारिक विवाद के प्रकरण, राजस्व प्रकरण, श्रम विवाद के प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण के साथ-साथ बैंक, बीएसएनएल, जलकर, सम्पत्ति कर से संबंधित राशि वसूली के विवाद पूर्व प्रकरण (प्री-लिटिगेशन) का निराकरण किया जाना है।