मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया सीमित इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसक झड़प के एक दिन बाद 4 मई से इंटरनेट सेवा प्रतिबंध है.

इंफाल: 

कई व्यक्तियों द्वारा दायर अनुरोधों के बाद, मणिपुर उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में आज राज्य के अधिकारियों को अपने नियंत्रण में कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर जनता को सीमित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट 23 जून को इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा. उच्च न्यायालय ने जनता के सामने आने वाली कठिनाई, विशेष रूप से छात्रों की चल रही प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में, और जनता को उनकी तत्काल और आवश्यक सेवाओं को पूरा करने में सक्षम बनाने पर विचार किया.

आदेश में कहा गया है, “जनता के सामने आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से राज्य में छात्रों की चल रही प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में, और जनता को उनकी तत्काल और आवश्यक सेवाओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य के अधिकारियों को सीमित इंटरनेट सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है.”

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसक झड़प के एक दिन बाद 4 मई से इंटरनेट सेवा प्रतिबंध है.

अदालत ने सेवा प्रदाताओं वोडाफोन, आइडिया, जियो, बीएसएनएल और एयरटेल को एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि क्या सोशल मीडिया वेबसाइट को ब्लॉक करके और राज्य सरकार की चिंता को बनाए रखने के लिए जनता को सीमित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की कोई व्यवहार्यता है.

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