संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक श्री रेखचन्द जैन ने सोमवार को बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत दस्तावेज सत्यापन उपरांत जिले के पहले बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश हितग्राही राधारानी को प्रदान किए। इस अवसर पर संसदीय सचिव ने हितग्राही को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500 रूपए बेरोजगारी भत्ता देने की योजना प्रारंभ की गई है, इस योजना का बेरोजगार युवा जरूर लाभ लें।
अपर कलेक्टर व नोडल अधिकारी श्री हरेश मंडावी ने बताया कि ओरना कैम्प आड़ावाल की आवेदिका राधारानी हावलादार बेरोजगारी भत्ता योजना के पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करती है। इसलिए जनपद पंचायत जगदलपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गौतम पाटिल के द्वारा आवेदिका को बेरोजगारी भत्ता की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया गया। राधारानी ने बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन 01 अप्रैल किया था तथा उसे दस्तावेजों का सत्यापन के लिए सोमवार को सुबह की पाली में समय दिया गया था। जिले में 03 अप्रैल के शाम 4.30 बजे तक 164 लोगों ने बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पंजीयन करवाया है।
पात्रता के शर्तों में रोजगार पंजीयन न्यूनतम 02 वर्ष पुराना होना अनिवार्य
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500 रूपए बेरोजगारी भत्ता देने की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का लाभ मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण 18 वर्ष से 35 वर्ष के युवाओं को प्रदान किया जाएगा, साथ ही उनका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 02 वर्ष पुराना हो। साथ ही परिवार की कुल वार्षिक आप 2 लाख 50 हजार से अधिक नहीं होना चाहिए।
बेरोजगारी भत्ता हेतु आवश्यक दस्तावेजों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास एवं आय प्रमाण पत्र (आवेदन तिथि से 01 वर्ष के अंदर बना हो), कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, नवीनतम रंगीन फोटो जिले में किसी भी बैंक में बैंक खाता प्रस्तुत करना होगा। बेरोजगारी भत्ता हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदकों को भौतिक सत्यापन हेतु संबंधित क्लस्टर में अपने मूल अंकसूची और प्रमाणपत्रों के साथ स्वयं उपस्थित होना होगा। भौतिक सत्यापन के पश्चात पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।