एआरटी/सरोगेसी एक्ट के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की
स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री भीम सिंह की अध्यक्षता में आज पीसीपीएनडीटी एक्ट के राज्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। उन्होंने नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में आज एआरटी/सरोगेसी एक्ट-2021 के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में पीसीपीएनडीटी एक्ट के संयुक्त संचालक डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव, पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉ. ज्योति जायसवाल, शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. ओंकार प्रसाद खंडवाल, रेडियो डायग्नोसिस के प्राध्यापक डॉ. विवेक पात्रे, सहायक प्राध्यापक डॉ. प्रीति सतपथी, स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉ. महेन्द्र सिंह, डॉ. आर.के. पटेल, श्रीमती हिना यास्मिन खान, विधि विभाग के उप सचिव श्री प्रशांत कुमार भार्गव और पीसीपीएनडीटी कन्सल्टेंट सुश्री वर्षा राजपूत भी बैठक में उपस्थित थीं।
पीसीपीएनडीटी एक्ट के राज्य सलाहकार समिति की बैठक में एक्ट के अंतर्गत सोनोग्राफी के छह माह के प्रशिक्षण के अगले बैच के लिए नियमावली बनाए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में पीजी के बाद बॉन्ड सेवा नहीं दिए जाने वाले चिकित्सकों पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। स्त्री रोग विशेषज्ञों की सोनोग्राफी में दक्षता के लिए उन्हें तीन माह का प्रशिक्षण दिए जाने के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया गया।
एआरटी/सरोगेसी एक्ट-2021 की बैठक में पंजीयन के लिए प्राप्त आवेदनों में से निरीक्षण के बाद योग्य पाए गए केंद्रों जिन्होंने पंजीयन शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। एक्ट के अंतर्गत राज्य में अब तक 56 केंद्र पंजीकृत हैं जिनमें 34 एआरटी क्लिनिक, दस एआरटी बैंक और 12 सरोगेसी क्लिनिक शामिल हैं। बैठक में
1 अप्रैल से पंजीयन शुल्क जमा किए जाने के बाद ही आवेदनों पर निरीक्षण की कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।