NCP सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने दोषसिद्धी को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानकर चुनाव रद्द किया, लेकिन मेरी लोकसभा सदस्यता बहाल करने में लोकसभा सचिवालय देरी कर रहा है.
नई दिल्ली :
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आपराधिक मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है. इसके बाद विपक्ष एकजुट है और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है. हालांकि सदस्यता रद्द होने का यह पहला मामला नहीं है. हाल ही में लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल की भी लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता रद्द कर दी थी. राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई तो उनका मामला भी सुर्खियों में आ गया है. मोहम्मद फैजल अपनी सदस्यता को बहाल कराने के लिए कोशिश में जुटे हैं, हालांकि उन्हें सफलता नहींं मिल रही है.
मोहम्मद फैजल ने NDTV के साथ बातचीत में कहा कि 2009 में चुनाव के दौरान के एक मामले में मुझे कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को 10 साल की सजा सुनाई थी और जेल भेज दिया गया था. इसके बाद मैंने उसी दिन केरल हाईकोर्ट में अपनी जमानत अर्जी और 12 जनवरी को दोषसिद्धी को सस्पेंड करने के लिए अर्जी दाखिल की थी. इसके बावजूद 13 जनवरी को मेरी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया.
उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ने दोषसिद्धी को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानकर चुनाव रद्द किया, लेकिन मेरी लोकसभा सदस्यता बहाल करने में लोकसभा सचिवालय देरी कर रहा है.
उन्होंने कहा कि दो महीने से लगातार लोकसभाध्यक्ष से मिल रहा हूं. मेरे लीडर शरद पवार और सुप्रिया सुले ने भी उनसे मुलाकात की है, हर बार आश्वासन मिलता है. हालांकि अभी तक लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं हुई है.
उन्होंने कहा कि दो महीने से जो सिस्टम चल रहा है, उससे मुझे उम्मीद नहीं है. उन्होंने कहा कि आखिर में लोकसभा सदस्यता बहाल कराने के लिए मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा.
साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी कि उन्हें पहले कोर्ट में जाकर दोषसिद्धी को सस्पेंड कराना होगा. यह लंबी प्रक्रिया है.