दिल्ली आबकारी नीति: ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

प्रवर्तन निदेशालय ने नौ मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था. यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं.

नई दिल्ली: 

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज टल गई. सिसोदिया के वकीलों ने ईडी (ED) से जवाब मांगा था. ईडी ने आज जवाब की कॉपी उनको दी. इसके बाद सिसोदिया के वकील ने ईडी के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांग लिया. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 5 अप्रैल को होगी.

ईडी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल को खत्म हो रही है. अदालत ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 5 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था.

गौरतलब है कि AAP नेता मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था.

मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी हैं. उन्‍होंने यह भी कहा कि तलब किए जाने पर वह जांच में शामिल हो गए हैं. इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

प्रवर्तन निदेशालय ने नौ मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था. यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं. इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है, जिसने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अब रद्द की जा चुकी है.

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